पीएफ अकाउंट से पेंशन निकालने के लिए सबसे पहले ईपीएफओ की वेबसाइट पर अपना यूनिवर्सल आधार नंबर एक्टिवेट करें और बैंक व आधार का विवरण अपडेट करें। उसके बाद फॉर्म 10सी या फॉर्म 10डी डाउनलोड कर भरें। यदि आप 58 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और रिटायर हो गए हैं, तो फॉर्म 10सी के जरिए पेंशन का दावा कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया जानने के लिए आगे पढ़ें।
Pf से PENSION कैसे निकालें Step-by-Step विस्तृत गाइड
इस गाइड में जानिए PF (EPS) से pension निकालने के सभी तरीके — योग्यता, Form 10C/10D भरने का चरण-दर-चरण प्रोसेस, ऑनलाइन/ऑफलाइन दोनों तरीके, आवश्यक दस्तावेज, सामान्य रिजेक्शन (EPFO आधिकारिक स्रोत के अनुसार अपडेटेड)।
यह गाइड EPFO के आधिकारिक निर्देश और नवीनतम नीतियों के आधार पर तैयार किया गया है ताकि आप बिना पेंच के PF (EPS) से पेंशन का दावा कर सकें। प्रमुख स्रोत: EPFO वेबसाइट और संबंधित फॉर्म/नोटिस।
संक्षिप्त परिचय — PF, EPS और pension में फर्क
- PF (Provident Fund / EPF): आपकी और नियोक्ता की सहेजी गई रक्षात्मक बचत।
- EPS (Employees’ Pension Scheme 1995): EPF का हिस्सा (कर्मचारी के 12% योगदान में से नियोक्ता का 8.33% EPS में जाता है) — यह पेंशन स्कीम है।
- Pension (EPS के तहत): अगर आपकी पात्रता पूरी होती है, तो आप मासिक पेंशन या किसी शर्त पर निकासी (lump sum) ले सकते हैं।
किसे पेंशन मिल सकती है — Eligibility (मुख्य बिंदु)
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10 वर्ष की qualifying/eligible सेवा पूरा करने पर सदस्य को आम तौर पर मासिक पेंशन का हक़ मिल सकता है (साधारणतः 58 वर्ष पर superannuation pension; 50 पर reduced/early pension भी संभव)। अगर सेवा 10 वर्ष से कम है, तो आमतौर पर व्यक्ति को Form 10C के माध्यम से withdrawal benefit (lump sum) मिलता है, न कि lifelong pension।
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किसी कारणवश बीमार/disabled, मृत्यु, या पुनर्वास/विस्थापन (reemployment rules) जैसी परिस्थितियों में अलग नियम लागू हो सकते हैं — EPFO की आधिकारिक वेबसाइट में प्रत्येक केस के निर्देश दिये गए हैं।
नोट: EPFO ने हाल के बदलावों में withdrawal/pension से जुड़े कुछ नियम सरल किए हैं — उदाहरण: पेंशन निकासी के लिए unemployment के बाद 36 महीने जैसी शर्तें और अन्य संशोधन (जिन्हें ध्यान में रखें)। (नीचे अपडेट सेक्शन में विवरण)।
पीएफ पेंशन कैसे निकाले Step-by-Step प्रोसेस Online और Offline दोनों तरीका जाने
नीचे दोनों तरीकों का विस्तृत चरण-दर-चरण विवरण दिया जा रहा है। सबसे पहले ऑनलाइन (UAN/member portal) क्योंकि ज्यादातर सदस्य यही उपयोग करते हैं।
1. ऑनलाइन (Unified Member Portal के जरिए) — Step by Step
पूर्व शर्तें (Before you start): आपका UAN सक्रिय होना चाहिए, UAN पर आपका Aadhaar और बैंक KYC (IFSC + account no.) लिंक/verified होना चाहिए। ये चीजें ऑनलाइन क्लेम के लिए जरूरी हैं।
Step 1 — UAN Member Portal पर लॉग-इन
- EPFO Unified Member Portal खोलें:
https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/(Member Home). - अपना UAN और पासवर्ड डालकर लॉग-इन करें। (अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो “Forgot Password” से reset कर लें)।
Step 2 — Online Services → Claim पर जाएँ
- लॉग-इन के बाद मेनू में Online Services → Claim (Form 31, 10C & 10D) पर क्लिक करें।
- यहां आपको आपका Aadhaar-linked मोबाइल नंबर OTP से verify करना पड़ सकता है।
Step 3 — किस प्रकार का दावा चुनें (Important)
- यदि आप 10 वर्ष से कम सेवा पर EPS राशि निकालना चाहते हैं → Form 10C (Only Pension Withdrawal / Scheme Certificate) चुने। (यह lump sum withdrawal या scheme certificate के लिए होता है)।
- यदि आप मासिक पेंशन लेना चाहते हैं (eligible: 10 वर्ष की सेवा पूरी हो) → Form 10D चुनें। Form 10D मासिक पेंशन के लिए है।
Step 4 — आवश्यक विवरण सही भरें
- Bank account last 4 digits, PAN (यदि लागू), KYC status, nomination details आदि जाँचें।
- Form 10C के लिए आपको अपना service history verify करना होगा। Form 10D में अधिक विवरण (family, spouse, children's details आदि) पूछे जा सकते हैं। इन फॉर्म्स की official instructions EPFO पर उपलब्ध हैं।
Step 5 — Employer Attestation / Verification
- ऑनलाइन क्लेम को सबमिट करने पर — अगर आपकी कंपनी EPFO के ऑनलाइन verification व्हित करती है तो employer verification automatic होगा; नहीं तो regional office की side से manual verification भी हो सकती है। EPFO ने online claims प्रक्रिया सरल की है ताकि employer-level approval layers कम हों।
Step 6 — OTP और Submit
- डिक्लेरेशन पढ़कर टिक करें, Aadhaar OTP के माध्यम से verify करें और सबमिट बटन दबाएँ। Submit होने के बाद आपका Claim ID मिल जाएगा — इसे सुरक्षित रखें।
Step 7 — Claim Processing और Payment
- EPFO द्वारा verification के बाद (Employer + EPFO), भुगतान या pension sanction किया जाएगा। Form 10C के माध्यम से लम्प-सम की निकासी सामान्यतः बैंक अकाउंट में आएगी; Form 10D के मामलों में pension sanction होने पर आपको pension disbursing agency की जानकारी मिलेगी। आधिकारिक Form 10D फॉर्म और निर्देश EPFO वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
2. ऑफलाइन/कागज़ी तरीका (यदि आप ऑनलाइन नहीं कर सकते)
- अपने नज़दीकी EPFO कार्यालय से Form 10C या Form 10D का प्रिंट लें (EPFO साइट से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं)।
- फॉर्म को अच्छे से भरें — विशेष ध्यान: नाम, UAN/Member ID, पत्नी/परिवार का विवरण (यदि लागू), बैंक विवरण (IFSC + A/c no.), और सब्सक्राइबर सिग्नेचर।
- नियोक्ता (employer) से attestation करवा लें — कुछ मामलों में नियोक्ता की verification अनिवार्य है।
- EPFO के क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करें या अपने नियोक्ता के माध्यम से जमा करवाएं (कई संस्थाओं में employer ही फाइल करता है)।
- प्रिंट-out और acknowledgement रखें। Processing में कुछ सप्ताह लग सकते हैं।
3. कौन-सा फ़ॉर्म कब उपयोग करें — Quick Reference
- Form 10C: यदि आपने 6 महीनों से कम या 6 महीनों-10 वर्षों के बीच सेवा की है और आप EPS का withdrawal (lump sum) चाहते हैं; या यदि आप scheme certificate लेना चाहते हैं।
- Form 10D: यदि आप 10 वर्ष की eligible service पूरी कर चुके हैं और मासिक पेंशन लेने के लिए आवेदन करना चाहते हैं (58 पर normal, या 50 पर reduced)।
4. आवश्यक दस्तावेज — चेकलिस्ट
- UAN and Aadhaar linked और verified होना चाहिए।
- Bank passbook / cancelled cheque (IFSC और account number साफ दिखना चाहिए)।
- PAN (यदि EPFO/Bank माँगे)।
- ID proof (Aadhaar/PAN/Passport) — खासकर ऑफलाइन सबमिशन पर।
- Employment proof / service certificate (यदि आवश्यकता हो)।
- Physician certificate (यदि disability के कारण pension चाह रहे हों)।
- Filled Form 10C या Form 10D (online-submitted का print if offline)।
5. अक्सर होने वाली गलतियाँ (और उनसे कैसे बचें)
- UAN-Aadhaar mismatch — नाम/DOB mismatch होने पर OTP/verification fail हो सकता है — EPFO में पहले KYC ठीक करवा लें।
- Bank details गलत भरना — last 4 digits/IFSC mismatch से भुगतान fail होता है।
- Employer attestation missing — कुछ मामलों में employer verification mandatory होता है।
- Service period गलत समझना — EPS के 10 वर्षों के नियम को ध्यान से चेक करें (Service calculation में कुछ स्पेशल rules लगते हैं)। आधिकारिक फॉर्म निर्देशों में service calculation का विवरण है।
6. Tax और Financial Implications (संक्षेप में)
- EPF की lump-sum withdrawal और EPS benefits पर टैक्स नियम समय-समय पर बदल सकते हैं; कुछ स्थितियों में lump sum टैक्स मुक्त हो सकती है (e.g., service >5/10 years, retirement), पर यह आपकी व्यक्तिगत स्थिति पर निर्भर करता है — इसलिए अच्छे से PAN और I-T सलाह लें।
- पेंशन मिलने पर वह आमदनी के रूप में गिनी जाती है और टैक्सेशन संबंधित नियम लागू हो सकते हैं — कर सलाह के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट से मशवरा लें।
7. Common Scenarios — उदाहरण और समाधान
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Scenario — मैंने 8 साल कार्य किया, अब PF निकालना चाहता हूँ
— आप Form 10C के माध्यम से EPS का withdrawal ले सकते हैं (scheme certificate या lump sum)। -
Scenario — मैंने 12 साल सेवा की है और अब 58 वर्ष पूरा कर लिया
— आप Form 10D के जरिए मासिक पेंशन के लिए आवेदन करें। अगर आप lump-sum चाहते हैं तो कुछ मामलों में scheme certificate surrender पर withdrawal विकल्प होता है — पर आम तौर पर 10+ साल की सेवा पर lifetime pension अधिक लाभकारी होता है। -
Scenario — बेरोज़गार हूँ और तुरंत PF/ pension निकालना चाहता हूँ
— EPFO ने कुछ नीतिगत बदलाव किए हैं जो बेरोज़गार सदस्यों की निकासी शर्तें प्रभावित करते हैं (उदा. withdrawal only after 12 months unemployment, pension after 36 months जैसा कुछ update रिपोर्ट किया गया है) — इसलिए EPFO के latest notifications पर नजर रखें।
8. Tracking your Claim और Typical Timeline
- ऑनलाइन सबमिट के बाद member portal पर claim status track किया जा सकता है। सामान्यतः online claims कुछ सप्ताह में निपटते हैं (verification dependent)। यदि delay हो तो regional EPFO office या employer से follow-up करें।
9. Troubleshooting — अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो
- क्यों रिजेक्ट होता है: Aadhaar mismatch, incorrect bank details, incomplete employer verification, signature mismatch, service history mismatch।
- क्या करें: EPFO द्वारा दिए गए reason को पढ़ें, संबंधित दस्तावेज सुधार कर दोबारा सबमिट करें, employer से तुरंत coordinate करें। यदि जरूरत हो तो EPFO grievance portal / regional office में complaint दर्ज करवा सकते हैं।
10. Best Practices & Tips
- सबसे पहले UAN/Aadhaar/KYC चेक कर लें।
- ऑनलाइन ही करें — online claims तेज़ और ट्रैक करने में आसान हैं।
- Form-specific instructions EPFO से पढ़ें (Form 10C/10D के official PDFs) और उसी अनुसार भरेँ।
- Employer से communication रखें — verification को तेज करने में मदद मिलती है।
- Claim ID और सभी acknowledgements का screenshot/print रखें।
11. FAQ (Frequently Asked Questions)
Q1. क्या मैं EPF और EPS दोनों निकाल सकता/सकती हूँ?
A: EPF (employee+employer contributions + interest) और EPS (pension contribution) अलग-अलग benefits हैं। कुछ स्थितियों में EPF का partial/full withdrawal अलग से लिया जा सकता है; EPS की conditions अलग हैं (Form 10C/10D)। EPFO के निर्देश अनुसार दोनों के अलग-अलग forms/procedures हैं।
Q2. यदि मेरी सेवा 10 वर्ष से अधिक है पर मैं गिर-समाप्ति (retire early) करना चाहता/चाहती हूँ तो?
A: आप reduced pension (age 50) के लिए Form 10D के माध्यम से apply कर सकते हैं; पर reduced pension की गणना अलग होती है। आधिकारिक फॉर्म के निर्देश में rate और method दिया होगा।
Q3. कितना समय लगेगा?
A: online claims आम तौर पर कुछ सप्ताह में settle होते हैं, पर यह employer/EPFO region की verification speed पर निर्भर है। कुछ मामलों में 30–90 दिन तक भी लग सकते हैं।
12. Official Links (संदर्भ) — पढ़ें और डाउनलोड करें
- EPFO Official Home: Employees' Provident Fund Organisation.
- EPFO Unified Member Portal (Login): Unified portal (UAN).
- Form 10C (EPS withdrawal / scheme certificate) — PDF + instructions.
- Form 10D (Pension claim) — PDF + instructions.
- EPFO Online Claims FAQs / Process.
13. हाल का अपडेट (संक्षेप)
EPFO ने हाल में कुछ नियमों और member portal सुविधाओं में बदलाव किए हैं — जैसे Passbook Lite, online claim processing steps को सरल बनाना, और बेरोज़गारी के बाद withdrawal/pension के लिए समायोजन (जैसे 12 माह या 36 माह जैसी शर्तें रिपोर्ट हुई हैं)। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप आवेदन करने से पहले EPFO की Official सूचनाएँ चेक कर लें।
14. उदाहरण (Practical Walkthrough — Online Form 10D भरने का संक्षेप)
- Log in → Online Services → Claim → Enter last 4 digits of bank account → Proceed for Online Claim → Select Form 10D → Fill personal/family/bank details → Upload documents (if prompt) → Employer verification → Aadhaar OTP → Submit → Note Claim ID. (यह सामान्य प्रवाह है; स्क्रीन-शॉट्स/step panels EPFO पोर्टल पर
निष्कर्ष (Conclusion)
PF से pension निकालना संभव है — पर सही प्रक्रिया, समय, और eligibility समझना बेहद जरूरी है। सबसे सुरक्षित और तेज तरीका है UAN Unified Member Portal पर जाकर Form 10C/10D (जैसा आपकी स्थिति के अनुरूप) भरना, KYC पहले verify करवा लेना, और employer के साथ coordination रखना। ऊपर दिए गए official EPFO links और forms को ध्यान से पढ़ें और दस्तावेज़ साफ़ रखें — इससे रिजेक्शन की संभावना कम होगी।
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