पीएफ धारकों के लिए यह ब्लॉग पोस्ट बेहद ही महत्वपूर्ण है। पीएफ अकाउंट से पेंशन निकालने के लिए सबसे पहले ईपीएफओ की वेबसाइट पर अपना यूनिवर्सल आधार नंबर एक्टिवेट करें और बैंक व आधार का विवरण अपडेट करें। उसके बाद फॉर्म 10सी या फॉर्म 10डी डाउनलोड कर भरें। यदि आप 58 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और रिटायर हो गए हैं, तो फॉर्म 10सी के जरिए पेंशन का दावा कर सकते हैं। इसी प्रकार से पूरी प्रक्रिया जानने के लिए आगे पढ़ें।
PF से Pension कैसे निकालें? एक आसान और भरोसेमंद गाइड (2025 अपडेट)
अगर आप EPFO के सदस्य हैं और यह समझना चाहते हैं कि PF (EPF) और EPS से Pension कैसे निकाली जाती है, तो यह लेख आपके लिए बेहद उपयोगी है।
मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरे प्रोसेस को उसी तरीके से समझाऊँ जैसे कोई इंसान अपने अनुभव के आधार पर समझाता है—साफ, सरल, और व्यवहारिक भाषा में।
PF, EPS और Pension—इन तीनों का असली फर्क समझें
बहुत लोग PF और Pension को एक ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों का उद्देश्य अलग है:
1. PF (EPF: Employees’ Provident Fund)
यह आपकी और आपके नियोक्ता (Employer) की जमा की गई बचत होती है। इसमें ब्याज मिलता है और पूरा पैसा रिटायरमेंट या जरूरत के समय निकाला जा सकता है।
2. EPS (Employees’ Pension Scheme 1995)
PF का ही एक हिस्सा होता है जिसमें employer का 8.33% जाता है। इसी फंड से आपको भविष्य में Pension मिलती है।
3. Pension (EPS के तहत मिलने वाली मासिक राशि)
अगर आपने 10 साल की सेवा पूरी की है, तो आपको उम्र के आधार पर मासिक पेंशन मिल सकती है (58 वर्ष पर सामान्य और 50 वर्ष पर कम दर पर)।
किसे Pension मिल सकती है और किसे नहीं?
यह सबसे जरूरी सवाल है, इसलिए सरल भाषा में समझें:
✔ 10 वर्ष की सेवा पूरी
आपको मासिक पेंशन का अधिकार मिलता है → Form 10D।
✔ 10 साल से कम सेवा
आपको मासिक पेंशन नहीं मिलती, बल्कि EPS की जमा राशि आप Form 10C से निकाल सकते हैं।
✔ अन्य स्थिति
- बीमारी/disability
- सदस्य की मृत्यु
- नौकरी बंद होने की स्थिति
इन मामलों में EPFO के कुछ अलग नियम लागू होते हैं।
PF से Pension कैसे निकालें? (ऑनलाइन + ऑफलाइन दोनों तरीके)
EPFO ने ज्यादातर प्रक्रियाएँ ऑनलाइन कर दी हैं, इसलिए कोशिश करें कि आवेदन ऑनलाइन ही करें। इससे समय भी बचता है और status ट्रैक करना भी आसान होता है।
1. ऑनलाइन तरीका (UAN पोर्टल के माध्यम से)
शुरू करने से पहले जरूरी बातें
- UAN Active हो
- Aadhaar → UAN से लिंक
- बैंक KYC Verified
- नाम, Date of Birth, Father’s Name EPFO और Aadhaar में एक समान हों
Step 1: UAN Member Portal पर लॉग-इन करें
Visit: unifiedportal-mem.epfindia.gov.in
UAN और Password डालकर लॉग-इन करें।
Step 2: Online Services → Claim (Form 31, 10C, 10D)
यहाँ Aadhaar OTP से आपका मोबाइल नंबर verify होगा।
Step 3: सही फ़ॉर्म चुनें (यही सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है)
✔ Form 10C → 10 साल से कम सेवा पर EPS निकालने के लिए
✔ Form 10D → 10 साल के बाद मासिक Pension के लिए
Step 4: अपनी जानकारी चेक करें
- Bank account (last 4 digits)
- Nominee
- Service history
- Personal information
अगर कुछ मिसमैच है, तो आवेदन reject भी हो सकता है।
Step 5: Employer Verification
EPFO कई बार employer verification को auto कर देता है, लेकिन कई कंपनियों में यह manual होता है।
इसलिए employer से संपर्क बनाए रखें।
Step 6: Aadhaar OTP Verification
Declaration पर टिक करें → OTP डालें → Submit।
आपको एक Claim ID मिल जाएगा—इसे संभालकर रखें।
Step 7: Payment / Pension Sanction
- Form 10C → EPS राशि बैंक में आएगी
- Form 10D → Pension sanction letter भेजा जाता है
2. ऑफलाइन तरीका (अगर ऑनलाइन संभव न हो)
- EPFO ऑफिस से Form 10C या 10D लें
- सभी जानकारी ध्यान से भरें
- Employer से attestation करवाएँ
- EPFO ऑफिस में जमा करें
- Acknowledgement Slip संभालकर रखें
कौन सा Form किसके लिए? (सरल तालिका)
| सेवा अवधि | फ़ॉर्म | लाभ |
|---|---|---|
| 10 साल से कम | Form 10C | EPS Withdrawal (Lump Sum) |
| 10 साल से अधिक | Form 10D | Monthly Pension |
| नौकरी बदलने पर | Form 10C | Scheme Certificate |
आवश्यक दस्तावेजों की सूची
- Aadhaar
- UAN
- Bank passbook / Cancelled cheque
- PAN (अगर मांगा जाए)
- Service certificate (जरूरत पड़ने पर)
- Document for disability (अगर लागू हो)
यह भी पढ़ें :मिस कॉल से पीएफ बैलेंस कैसे चेक करें
लोगों की आम गलतियाँ और उनसे बचने के उपाय
- Aadhaar–UAN विवरण का mismatch
- बैंक खाता या IFSC गलत
- Employer verification pending
- गलत फॉर्म चयन
- नाम की spelling गलत
ये गलतियाँ claim rejection का बड़ा कारण होती हैं।
Tax नियमों का संक्षिप्त विवरण
- EPF और EPS के नियम थोड़े अलग हैं
- EPS (Pension) को आयकर में आय के रूप में माना जाता है
- EPF withdrawal कुछ स्थितियों में करमुक्त होता है
कर सलाह के लिए अपने CA से बात करना बेहतर है।
कुछ वास्तविक उदाहरण (ताकि आप आसानी से समझ सकें)
1️⃣ 8 साल नौकरी की है
→ Form 10C का उपयोग करें
→ EPS पैसा Lump Sum मिल सकता है
2️⃣ 12 साल सेवा + 58 वर्ष आयु
→ Form 10D के माध्यम से मासिक Pension
3️⃣ बेरोज़गारी के बाद PF/Pension निकालना
EPFO के नियम समय-समय पर बदलते रहते हैं, इसलिए latest updates चेक करना जरूरी है।
Claim Status कैसे चेक करें?
- UAN Portal
- EPFO Passbook App / Passbook Lite
- Employer
- EPFO Regional Office
क्लेम Reject हो जाए तो क्या करें?
- EPFO द्वारा बताया गया कारण पढ़ें
- Aadhaar / Bank / KYC सुधारें
- Employer से verify करवाएं
- दोबारा claim file करें
- ज़रूरत होने पर EPFO grievance portal पर शिकायत करें
Best Tips (अनुभव के आधार पर)
- किसी भी स्टेप को जल्दबाजी में न करें
- हमेशा ऑनलाइन क्लेम को प्राथमिकता दें
- Form 10C/10D की PDF गाइड EPFO से जरूर पढ़ें
- अपने employer से संपर्क बनाए रखें
- Claim ID और सभी documents सुरक्षित रखें
निष्कर्ष — PF से Pension निकालना मुश्किल नहीं है
अगर आपकी KYC सही है और आपने ऊपर बताए गए स्टेप फॉलो किए, तो PF से Pension निकालना न तो जटिल है और न ही समय लेने वाला।
बस सही फॉर्म, सही दस्तावेज और थोड़ी सतर्कता जरूरी है।
लेखक: पंकज कुमार
“मैं 2018 से PF, वित्त, और रोजमर्रा से जुड़े विषयों पर सरल भाषा में जानकारी साझा करता हूँ।
मेरा उद्देश्य यह है कि हर व्यक्ति अपनी स्कीम, अधिकार और सरकारी सुविधाओं को आसानी से समझ सके।

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